जिले के चार निजी उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निरस्त

जिले के चार निजी उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निरस्त

शाजापुर,  किसान कल्याण तथा कृषि विकास उपसंचालक  आरएल जामरे ने जिले के चार निजी उर्वरक विक्रेताओं के फर्मो के निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन में गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के विभिन्न प्रावधानो का उल्लंघन करने पर लायसेंस निलंबित किये हैं। जिसमें पायल फर्टिलाइजर्स टंकी चौराहा शाजापुर, प्रगत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ए.बी. रोड़ शाजापुर, न्यू अमर कृषि सेवा केन्द्र धोबी चौराहा, भारत बीज भंडार बेरछा मंडी के फुटकर उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 01 अक्टूबर 2025 से जिले में ई-टोकन उर्वरक प्रणाली लागू की गई हैं। जिसके बारे में कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर समस्त उर्वरक विक्रेताओं की बैठक की जाकर एवं व्ही.सी. के द्वारा शासन की नीति निर्देशो के बारे में अवगत कराने के उपरांत भी फर्मों द्वारा शासन की ई-टोकन उर्वरक प्रणाली का पालन नहीं करने एवं उर्वरक वितरण में अनियमितता किये जाने पर उर्वरक लायसेंस निलंबित किये गये।